| संक्षिप्त परिचय |
संविधान की धारा 323 बी के अनुसरण मे वर्ष 1985 में राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना की गई। दिनांक 1.10.1995 को अधिकरण का नाम परिवर्तित कर राजस्थान कर बोर्ड किया गया है, तब से यह राजस्थान कर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य कार्यरत है जिन्हे विक्रय कर अधिनियम एवं नियम के तहत् न्यायिक अधिकार दिये गये है। इसके अतिरिक्त कार्यालय संचालन हेतु एक रजिस्ट्रार एक सहायक रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारीगण उपलब्ध है जो कि बोर्ड द्वारा न्यायिक कार्यो के निस्तारण करने में सहयोग करते है। बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा:- |
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राजस्थान कर बोर्ड का मुख्यालय कर भवन अजमेर में है जो टोडरमल मार्ग पर स्थित है तथा इसकी सर्किट बैच जयपुर के योजना भवन में एवं जोधपुर एवं उदयपुर स्थित कर भवन में नियमित अंतराल पर लगायी जाती है।
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