प्रश्‍नोत्‍तर

प्र.1    कौन से आदेषों की अपील कर बोर्ड द्वारा सुनी जावेगी ?
उत्तर    आयुक्त (अपील्स) या अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेष के विरूद्व अपील की जा सकती है। इसके अतिरिक्त डी.एल.सी./एस.एल.एस.सी. की अनुषंसा/आदेष के विरूद्व एवं आयुक्त एवं अतिरिक्त आयुक्त के आदेष के विरूद्व भी अपील की जा सकती है।

प्र.2    कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने की समयावधि क्या है ?
उत्तर    व्यवहारी के लिये आदेष प्राप्ति के 90 दिवस में।
        विभाग के लिए आदेष प्राप्ति के 180 दिवस में।

प्र.3    अपील किस प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी ?
उत्तर    अपील प्रपत्र एस.टी.-9 तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जा सकेगी।

प्र.4    क्या-क्या दस्तावेज अनिवार्य है ?
उत्तर
1. अपील के आधार मय प्रपत्र एस.टी.-9 में
2. पूर्व आदेष या प्रमाणित प्रतिलिपि
3. दो प्रति-मूल आदेष (सत्यप्रति)
4. कर निर्धारण अधिकारी का आदेष (सत्यप्रति)
 (अधिकार पत्र यदि प्रतिनिध के माध्यम से दायर हो)

प्र.5    अपील हेतु कितनी कोर्ट फीस देय है ?
उत्तर    अपील हेतु रूपये 100/- कोर्ट फीस देय है तथा अन्य प्रार्थना पत्र रूपये 2/- की कोर्ट फीस तथा स्थगन प्रार्थना पत्र पर रूपये 8/- की कोर्ट फीस लगेगी।